मो आमिर ब्यूरो प्रमुख की रिपोर्ट...


  • मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था


बलरामपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एम0पी0 सिंह ने बतााया कि उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है।
निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदार) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा योजना हेतु पात्रता रखते हो, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट http/uphwd.gov.in से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते है। इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाए मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजनों हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।