• ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के नाम और कांग्रेस के झंडे पर भी आपत्ति
  • याचिका में मांग- पार्टियां 3 महीने में नाम न बदलें तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में राजनीतिक दलों के नामों में धार्मिक और जातिगत शब्दों के उपयोग पर आपत्ति जताई गई है। इस पर अदालत ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिका में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), हिंदू सेना जैसी पार्टियों का जिक्र है।

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस अनूप जे भंबानी की डिवीजन बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। इसमें जाति, धर्म और भाषा से जुड़े नाम रखने वाले और राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों की समीक्षा करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि देश में स्व