सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उपेंद्र मिश्रा का कहना है कि फिलहाल चालान टू कोर्ट किया जा रहा है. ऑन स्पॉट चालान नहीं किया जा रहा है. लिहाजा आपको संबंधित इलाके के कोर्ट में जाकर चालान भरना होता है. एडवोकेट मार्कंडेय पंत ने बताया कि कोर्ट में जुर्म कबूल करने से इनकार करने पर समरी ट्रायल शुरू होता है. इस दौरान पुलिस को विटनेस पेश करना होता है. अगर पुलिस विटनेस पेश नहीं कर पाती है, तो मामला खारिज हो जाता है
-
कोर्ट में जाकर भरना होता है ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान
-
कोर्ट में जुर्म कबूल करने से इनकार कर सकता है वाहन मालिक
-
कोर्ट में शुरू होता है समरी ट्रायल, पुलिस को पेश करना होता है विटनेस
-
नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर से लागू हो गया है. इसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की दर में इजाफा किया गया है. नए मोटर व्हीकल