सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पर योगी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

योगी की अपील- लाइसेंस वाली दुकान से ही खरीदें पटाखे

 

लखनऊ. दीपावली पर प्रदेशवासी अब सिर्फ दो घंटे पटाखे जला सकेंगे। राज्य सरकार ने शाम आठ बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाने की अनुमति दी है। रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि, लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें और सुरक्षित दीपावली मनाएं। 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में वायु व ध्वनि प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए दीपावली पर महज दो घंटे पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रात आठ से 10 बजे के बीच पटाखे जलाने की दिशा निर्देश जारी किए थे। पंजाब व हरियाणा में भी पटाखे जलाने के लिए लोगों को सिर्फ दो घंटे मिले हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 




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