प्रवासी मजदूरों के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो करना चाहते हैं, वह आपको बताएंगे. हम सभी प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय देंगे. सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे. प्रवासियों का पंजीकरण होना चाहिए.
- सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिए मामले में की सुनवाई
- राज्य सरकारों को 15 दिन की मोहलत दी गई
प्रवासी मजदूरों के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो करना चाहते हैं, वह आपको बताएंगे. हम सभी प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय देंगे. सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे. प्रवासियों का पंजीकरण होना चाहिए.
याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक करीब 1 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया गया है. सड़क मार्ग से 41 लाख और ट्रेन से 57 लाख प्रवासियों को